बक़रीद पर संविधान का उल्लंघन – संविधान अनुच्छेद 15(A) के अनुसार मांस को लेकर निर्देश के अनुसार कोई भी पशु (मुर्गी समेत) सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा.
बक़रीद के अवसर पर कानून की अवहेलना खुले आम होती है, उदाहरण संविधान अनुच्छेद 15(A) के अनुसार मांस को लेकर निर्देश के अनुसार कोई भी पशु (मुर्गी समेत) सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा. बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशु को मारा नहीं जाएगा. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन में इस बात पर स्पष्ट नियम हैं। लेकिन बक़रीद के दिन खुले आम संविधान का उलंघन होता है। स्लॉटरहाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैरकानूनी है।